यूपी में लव जिहाद ’कानून को लेकर पुलिस का दो चेहरा सामने आ रहा
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बने कानून का दो चेहरा
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बने कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के लागू होने के बाद अब तक नौ दिनों में पांच मामले सामने आए है जिस पर पुलिस ने कार्यवाही की है। लेकिन इसके साथ ही कानून को लेकर पुलिस का दो चेहरा सामने आ रहा है।
एक तरफ मुस्लिम युवक को भेजा जेल वहीं हिन्दू युवक पर कोई कार्यवाही नहीं
पुलिस की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं है इस बात को हम पिछले चौबीस घंटे में दो मामले से समझ सकते है। पहला मामला यूपी के बरेली से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा की उसकी बेटी ने धर्म परिवर्तन करने के बाद एक हिन्दू युवक से शादी कर ली है। लड़की के पिता के आरोप के अनुसार वह और आरोपी लड़का सिद्धार्थ सक्सेना उर्फ अमन एक ही कंपनी में काम करते थे। वह युवक लगातार उनकी बेटी अलीशा पर शादी का दबाव बना रहा था इसलिए उसने काम छोड़ दिया था। इसके बाद एक दिन उसी कंपनी के तीन लोगों ने मिलकर उसने किडनैप किया और जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर शादी कर ली।
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पुलिस के मुताबिक यह मामला कानून आने से पहले का
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया उसने एफआईआर दर्ज तो की लेकिन आरोपी युवक नहीं उसकी बहन के नाम पर जो कि लड़की से साथ काम करती थी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने पूछताछ में बताया है कि उनकी शादी सितंबर महीने में ही हो गई थी। उस वक्त धर्म परिवर्तन का कानून लागू नहीं हुआ था इसलिए वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।
वहीं दूसरा मामला मोहराबाद का है यह एक मुस्लिम युवक और उसके भाई को पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस से गिरफ्तार किया था। वह वहां जुलाई महीने में हुई एक हिन्दू लड़की से हुई शादी को रजिस्टर कराने पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर कार्यवाही की थी।
लड़की का धर्म परिवर्तन किया है या नहीं यह स्पष्ट नहीं होने के बावजूद लड़के को हिरासत में भेजा
लड़की की मां ने पुलिस में यह शिकायक दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी से शादी करने के लिए राशिद उसे कांठ ले आया और हमने यहां उनका पीछा किया। तब हमें पता चला कि युवक मुस्लिम है और उसने अपनी पहचान छिपाई। सात दिसंबर को वह मेरी बेटी से शादी करने जा रहा था और उसे बुर्का पहनाने वाला था। हालांकि लड़की ने खुद इस बारे में पुलिस और मीडिया को बताया था कि उसकी शादी को पांच महीने हो चुके है और उसने अपनी मर्जी के अनुसार विवाह किया था।
नए अध्यादेश के तहत बनाए गए ” लव जिहाद” पर सख्त कानून
गौरतलब है कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत शादी के लिए ‘छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल जेल और जुर्माने की सजा है। यूपी सरकार के मुताबिक कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी।