‘देश विरोधी’ गतिविधियों को रिपोर्ट करने सरकार को साइबर स्वयंसेवकों की तलाश
गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेल ने शुरू किया कार्यक्रम
गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेल ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार, आतंकवाद सहित अवैध और गैरकानूनी सामग्री की पहचान और रिपोर्ट करने के लिए सरकार में भाग ले सकते हैं। इसके मुख्य रूप से कट्टरता और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों भी शामिल है।
इस कार्यक्रम के तहत MHA का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा जबकि स्वयंसेवक साइबर स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने के लिए अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा में परीक्षण के आधार पर शुरू किया जाएगा और इसका पैमाना फीडबैक के आधार पर अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। स्वयंसेवक बनने के लिए उस व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। जिसमें नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पता शामिल है। हालांकि, स्वयंसेवकों से पंजीकरण की मांग करने वाले दस्तावेज़ के अनुसार ये अलग से सत्यापित नहीं किए जाएंगे।
राष्ट्र-विरोधी सामग्री को चिन्हित करने सरकार के पास कोई स्पष्ट क़ानूनी ढांचा नहीं
सरकार के पास अभी तक कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं होने की वज़ह से अक्सर गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रावधानों का उपयोग करता है या तो “राष्ट्र-विरोधी” गतिविधियों के आरोपियों को हिरासत में ले या जेल भेज दे। गृह मंत्रालय ने एक ईमेल का जवाब नहीं दिया जिसमें इस तरह के कार्यक्रम को शुरू करने के कारण के बारे में विवरण मांगा गया था कि यह कैसे देश विरोधी सामग्री या गतिविधि को परिभाषित करेगा और एक सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसे “विरोधी” के रूप में चिह्नित किया गया है।
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स्वयंसेवकों पर किसी भी सार्वजनिक मंच गृह मंत्रालय के नाम का उपयोग की मनाही होगी
गृह मंत्रालय के पोर्टल पर कोई भी साइबर अपराध स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कर सकता है। लेकिन निर्देशो के अनुसार जो लोग पंजीकरण करते हैं वे किसी व्यावसायिक लाभ के लिए इस कार्यक्रम का उपयोग नहीं कर सकते हैं या अपने संघ के बारे में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं कर सकते हैं।
साइबर सिक्योरटी से जुड़े वरिष्ठ लोगो ने इसपर कई सवाल उठाए
साइबर सिक्योरिटी वकीलों और कार्यकर्ताओं के अनुसार अधिसूचना के कई पहलू हैं। सबसे पहले सरकार या न्यायपालिका द्वारा या तो राष्ट्र-विरोधी सामग्री या गतिविधि की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। एक वरिष्ठ वकील जो साइबर अपराध के मामलों में काम करते है ने कहा कि, यह एक बड़ा ग्रे क्षेत्र है। दूसरे लोगों को साथी नागरिकों की रिपोर्ट करने का विकल्प देने से पर्याप्त चेक और शेष राशि के बिना बहुत अधिक शक्ति मिलती है। क्या होगा अगर मैं आपको रिपोर्ट करता हूं और आपके साथ मेरे मतभेदों को निपटाने के लिए कई लोगों द्वारा रिपोर्ट की जाती है?