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पटना हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून उद्देश्यों से भटका हुआ कानून है. इस कानून के कारण शराब और अन्य अवैध सामानों के तस्करी और बढ़ रही है.
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