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झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को निर्धारित की है.
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