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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65% जाति आधारित आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक माना था. जिसे नीतीश सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है.
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