दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी(आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पटना कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को डेढ़ साल पुराने मामले में अदालत में हाजिर होने को कहा है. कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह केजरीवाल को अदालत में हाजिर कराएं. एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अमित वैभव ने डेढ़ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह निर्देश दिया. यह पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को तय की गई है.
दरअसल पटना की अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा की ओर से परिवाद दाखिल किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने बयान में पीएम मोदी को अनपढ़ कहा. मोदी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे में उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं इस बयान से आहत हुई है.
आप के संयोजक ने करीब डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बयान दिया था. याचिकाकर्ता की ओर से केजरीवाल के उस पोस्ट को हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को लेकर नोटिस भी दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने ना तो इसका जवाब दिया और ना ही कुछ किया. कोर्ट द्वारा पहले भी केजरीवाल को इस मामले में समन भेजा जा चुका है, लेकिन केजरीवाल अदालत में पेश नहीं हुए. इस अनदेखी के बाद कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को केजरीवाल को लेकर आने और कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.