बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्वतंत्रता दिवस के पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है. मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह एके-47 रखने के केस में 10 सालों की सजा काट रहे थे. इस मामले में 2016 में उन्हें जेल हुई थी. अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह जेल से कभी भी बाहर आ सकते हैं. संभावना है कि आज या गुरुवार को उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी.
पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस चंद्रशेखर झा ने अनंत सिंह को बेल देने का फैसला सुनाया है.
मालूम हो कि अनंत सिंह को पटना में उनके आवास पर 24 जून 2015 को इंसाल राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पकड़ा गया था. बाढ़ में उनके गांव के घर में भी एके-47, कारतूस और दो ग्रेनेड मिले थे. इसके बाद उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. शुरुआत में उन्होंने गिरफ्तारी से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने दिल्ली के एक स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया था.
इस पूरे मामले के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी. मोकामा से वह चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस साल मई में भी संपत्ति पटवारी के लिए अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे.