बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन एंटी पेपर ले कानून पेश होगा. राज्य सरकार की ओर से इसे बिहार लोक परीक्षा(अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 नाम दिया गया है. बुधवार को सदन की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो चुकी है, जिसमें इस विधेयक के पेश होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं. दरअसल यह विधेयक मंगलवार को ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के सदन से वाकआउट करने के कारण बिल पेश नहीं हो सका.
बिहार विधानसभा से पेपर लीक कानून लागू होने के बाद राज्य में पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और साजिशकर्ताओं को 10 साल की सजा के साथ एक करोड़ जुर्माना चुकाना होगा. इसके साथ ही पेपर लीक मामले में सजा के प्रावधानों को बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा सकता है. अगर कोई कर्मचारी पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ ही परीक्षा का खर्च भी चुकाना भी चुकाना शामिल है. इसके अलावा कर्मचारियों को 4 सालों के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा.
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र में पेपर लीक के अलावा बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एस्कलेटर विधेयक-2024 भी पेश किए जाने हैं.