बिहार में आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक योजना के तहत राज्य के युवाओं को 10 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 1 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसके तहत राज्य के युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपए की मदद दे रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विभाग की ऑफिशल वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. आज से 31 जुलाई तक इस योजना के लिए आवेदन खुले रहेंगे.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख आसन ब्याज दिए जाएंगे, जिसे 7 सालों में जमा कराना होगा. बाकी के 5 लाख राज्य सरकार अनुदान दे रही है. जानकारी के मुताबिक इस बार योजना के तहत 9200 लाभुकों का चयन होगा, जिसमें से 1200 अल्पसंख्यक योजना के तहत चयनित किए जाएंगे. बाकी 8000 अन्य लोगों को चयनित किया जाएगा. योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन भरा जाएगा.
आवेदन में लाभुकों को (मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, हस्ताक्षर फोटो, दिव्यंगता प्रमाण पत्र(यदि है तो) और बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र डालना होगा. योजना के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट, आईटी, पॉलिटेक्निक या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. आवेदकों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहि.ए आवेदकों को सभी डॉक्यूमेंट को पढ़ने लायक अपलोड करना होगा, ऐसा नहीं करने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा.
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत साल 2016 में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने की थी.