Bihar School News: बिहार में भीषण गर्मी, स्कूलों में एक महीने तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां, जानें तारीख

Bihar School News: बिहार के शिक्षा विभाग ने बच्चों को एक महीने की छुट्टियों को देने की घोषणा की है. शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया है.

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गर्मी की छुट्टियां

Bihar School News: बिहार में भीषण गर्मी, गर्मी की छुट्टियां

अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही धीरे-धीरे गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है. जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे और तपिश देखी जा सकती है. अप्रैल, मई और जून इन तीन महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है. चिल्लाती गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हीट वेव की वजह से तबीयत भी ख़राब हो सकती है.

बढ़ती गर्मी की वजह से अप्रैल से लेकर जून तक स्कूल जाने वाले बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती है. इस बार भी देश के कई राज्यों में स्कूलों के लिए गर्मी छुट्टी के तारीखों का ऐलान किया गया है. मार्च के बाद स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है, करीब 1 महीने तक पढ़ाई के बाद स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाती है.

शिक्षा विभाग में 2024 का छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी

इस साल बिहार के शिक्षा विभाग ने बच्चों को एक महीने की छुट्टियों को देने की घोषणा की है. शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया है. बिहार के अलावा यूपी में गर्मी की छुट्टियां 41 दिन के लिए दी जाएगी, जो 21 मई से 30 जून तक होंगी.

गर्मी की छुट्टियों के साथ बिहार के शिक्षा विभाग में यह भी बताया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में भी दक्ष की क्लासेस चलाई जाएगी. क्लास 5 से 8 तक के बच्चों को मिशन दक्ष के तहत वार्षिक परीक्षा 2023-24 में उत्तीर्ण होने के लिए स्पेशल क्लासेज दी जाएगी. दक्ष क्लास में हिंदी, मैथ, अंग्रेजी में कमजोर पांचवी से आठवीं बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, इसका मतलब प्राथमिक और मिडिल स्कूल में इस बार गर्मी की छुट्टियां नहीं होगी.

इसके अलावा शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियां सिर्फ बच्चों के लिए दी हैं, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गर्मी की कोई छुट्टियां नहीं है.

बीते वाल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में 2024 के लिए छुट्टियां को कैलेंडर जारी किया था. कैलेंडर में स्कूलों में 220 दिन काम के लिए स्कूल को खुले रखने का आदेश दिया गया था. आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के अनुसार शिक्षा निदेशालय के तहत सभी स्कूलों को एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 220 दिन कार्य दिवसों का पालन करना जरूरी है.

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