केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ चल रहे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है.
2012 में कानून का उल्लंघन करने के एक मामले में पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिस पर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है.
सीबीआई ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत के सामने केंद्रीय मंत्री के केस में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी. कोर्ट से कहा गया है कि पर्याप्त सबूत न होने की वजह से अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2017 में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड (इसीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक नटराजन, उमंग केजरीवाल और कंपनी के खिलाफ 3 साल की लंबी प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के खिलाफ जांच करने के लिए 2014 में निर्देश दिया था.
सीबीआई ने पूछताछ के आधार पर प्राथमिक की दर्ज की थी. जिसमें पता चला था कि साल 2004 में झारखंड में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया गया था. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री ने मौजूदा खनन और पर्यावरण कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2012 में कंपनी को खनन की मंजूरी दी थी.
सीबीआई के अनुसार तत्कालीन पर्यावरण और वन राज्य मंत्री नटराजन ने गैर-वानिकी उपयोग के लिए 55.79 हेक्टेयर वन जमीन के डाईवर्जन को मंजूरी दी थी.