कोचिंग सेंटरों पर केंद्र सरकार की सख्ती, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं

गुरुवार को देश के शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंगों को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन में टीचर, स्टूडेंट, फ़ीस और टाइमिंग पर लगाम लगाई है.

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कोचिंग सेंटरों में बच्चों की रोक

कोचिंग सेंटर: 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं

अभी के समय देशभर के राज्यों में हर चौक-चौराहे, गली-मोहल्ले में कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं. इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चों से मनमाने तौर पर पैसे लिए जाते हैं. इन कोचिंग सेंटरों में छोटे बच्चों का भी एडमिशन अच्छे परफॉरमेंस और गारंटी का वादा कर लिया जाता है. अभी बच्चा 10वीं पास भी नहीं करता की उसे सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, मेडीकल की तैयारी में धकेल दिया जाता है. गांवों से अभिभावक अपने बच्चों को पैसे जोड़-तोड़ कर पढ़ने के लिए शहरों में भेजते हैं. इस कोचिंग बिज़नस पर शिक्षा मंत्रालय ने लगाम लगाने की तैयारी की है.

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गुरुवार को देश के शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंगों को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद कोचिंग सेंटरों का कारोबार ठप हो सकता है. केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है. राज्यों में फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है. सुसाइड के मामले भी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के बीच देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से केंद्र ने नई गाइडलाइन को जारी किया है.

कोचिंग सेंटर खोलने से पहले रजिस्ट्रेशन

नई गाइडलाइंस के अनुसार देश में अब कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर अपने मन से नहीं खोला जा सकेगा. कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 

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शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन पर भी रोक लगाई है. जिसका मतलब अब देशभर में 12वीं पास करने के बाद ही छात्र कोचिंग सेंटर में एनरोलमेंट करवा सकेंगे.

विभाग की गाइडलाइन के अनुसार IIT-JEE, MBBS, NEET जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधित नियम भी जरूर होने चाहिए. आजकल के समय परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के ऊपर मानसिक तौर पर परेशानियां रहती हैं. इसको दूर करने के लिए कोचिंग सेंटरों में मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायताएं भी उपलब्ध कराई जाएगी.

पहले भी कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देशों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज जा चुका है. देश के कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग सेंटर के रेगुलेशन संबंधित कानून लागू है.

एक लाख तक का जुर्माना

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन न करने और नियमों-शर्तों के उल्लंघन पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना चुकाना होगा. पहले उल्लंघन करने पर सरकार कोचिंग सेंटरों से 25 हज़ार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार में एक लाख और तीसरी बार अपराध करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल और जुर्माना लगेगा. साथ ही कोर्स की अवधि के दौरान कोचिंग सेंटर फीस भी नहीं बढ़ा सकेगा. छात्रों के पूरा फ़ीस भुगतान करने के बाद अगर किसी छात्र ने कोर्स को छोड़ने का आवेदन दिया है, तो शेष दिनों का पैसा छात्र को कोचिंग सेंटर रिफंड करेगा. इस रिफंड में हॉस्टल और मेस फ़ीस भी शामिल है.  

इन सभी गाइडलाइन के साथ-साथ ही क्लास चलने की भी गाइडलाइन को सरकार ने जारी किया है. स्कूल वाली टाइमिंग के दौरान कोचिंग सेंटर नहीं चलाए जाएंगे और एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा देर तक कोचिंग क्लास नहीं चलेंगी. अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लास भी नहीं कराई जाएगी.

कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले टीचरों को वीक में ऑफ मिलेगा. त्योहारों के दिन में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका भी देंगे. कोचिंग सेंटर माता-पिता, छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे नंबर की गारंटी नहीं देंगे. 

कोचिंग की वेबसाइट पर फैकल्टी की एलिजिबिलिटी और कोर्स पूरा करने पूरा होने की अवधि भी बतानी होगी. हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की भी पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए. 

गाइडलाइन में स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने की अनुमति नहीं है. 

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