दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor policy) में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है. बुधवार 15 मई को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किये गये सुनवाई की. कोर्ट में अब अगली सुनवाई 30 मई को है. न्यायिक हिरासत बढ़ाये जाने के बाद यह तय हो चुका है कि सिसोदिया दिल्ली में चुनाव से पहले बाहर नहीं आ सकते हैं. दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने हैं.
इससे पहले 26 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद भी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था. आठ मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया था.
तीन मई को हाईकोर्ट ने की सुनवाई
दिल्ली शराब नीति मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. CBI के बाद ED ने भी सिसोदिया को गिरफ़्तार किया था. वहीं रोज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
वहीं हाईकोर्ट ने तीन मई को हुई सुनवाई में सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति भी मांगी थी. जिसपर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार हिरासत में मिलने की अनुमति दी गयी थी.