गांधी मैदान विस्फोट की सजा पलटी, पटना HC ने फांसी को उम्रकैद में बदला

गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोप में निचली अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे आज पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया है. हाईकोर्ट ने चार दोषियों की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है.

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गांधी मैदान विस्फोट

गांधी मैदान विस्फोट

पटना के गांधी मैदान में 2013 में बम ब्लास्ट हुआ था. नरेंद्र मोदी की जनसभा में ब्लास्ट के आरोप में निचली अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे आज पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया है. बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने चार दोषियों की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. इन चारों दोषियों की सजा अब 30 साल के उम्रकैद बदल गई है, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा को बरकरार रखा गया है.

निचली अदालत के फैसले को आरोपियों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा के बदले उम्रकैद सुनाई है. हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज सुनाया गया.

.बता दें कि 2013 में भाजपा की हुंकार रैली के लिए नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे. जहां भाषण के दौरान ही सिलसिलेवार तरीके से 8 ब्लास्ट गांधी मैदान में हुए थे. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 85 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. एनआईए ने 31 अक्टूबर 2013 को कैसे अपने हाथ में ले लिया था.

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