झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी ने समन अवहेलना का मामला दर्ज कराया है. इस मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 नवंबर को हेमंत सोरेन की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका को खारिज कर दिया था. सीएम को चार दिसंबर को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है.
ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ समन अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था. सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीएम को हाजिर होने का आदेश दिया था. लेकिन वह कई तारीखों पर हाजिर नहीं हुए. बाद में मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां सीएम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि वह अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं और व्यवस्ताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से पेश होने में असमर्थ है. कोर्ट में ईडी ने सोरेन की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्हें कई समन जारी किए गए, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
दरअसल, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने जमीन घोटाला से जुड़े कथित मनी लांड्रिंग के मामले में एजेंसी के समन की अवहेलना की थी. एजेंसी द्वारा 10 बार समन भेजने पर मात्रा दो बार हेमंत सोरेन एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे.