मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े समन अवहेलना ​​मामले में आज हेमंत सोरेन की पेशी

जमीन घोटाला मामले में समन के उल्लंघन करने पर पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को आज पेश होने का आदेश दिया है. सीजेएम कोर्ट ने 26 नवंबर को फैसला सुनाया था.

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हेमंत सोरेन की पेशी

हेमंत सोरेन की पेशी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं. जमीन घोटाला मामले में समन के उल्लंघन करने पर पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को आज(4 दिसंबर) पेश होने का आदेश दिया है. रांची के बड़गई अंचल में 8.86 एकड़ भूमि घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिसकी उन्होंने अवहेलना की थी. इस मामले पर ईडी ने फरवरी 2024 में सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने 4 मार्च को धारा 174 के तहत संज्ञान लिया और 5 जून को मामला पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.

हेमंत सोरेन ने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट की मांग की थी, जिसे 26 नवंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि हेमंत सोरेन को 14 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच 10 समन भेजे गए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया है. हेमंत सोरेन 10 में से 8 की अवहेलना कर चुके हैं. समन के उल्लंघन के लिए पीएमएलए अधिनियम की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी. समन की अवहेलना मामले पर सीजेएम कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि हेमंत सोरेन 20 जनवरी और 31 जनवरी के समन पर पेश हुए थे. जिसमें उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब देखना होगा कि सीएम आज कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं.

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