सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद विधानसभा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. गुरुवार को न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीफ ने याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार कर लिया है और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई के हाथों में दी थी. इस मामले पर 20 जून को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर विधानसभा में असंवैधानिक नियुक्तियों की जांच की मांग की गई थी. यह पूरा मामला 12 साल बाद सुर्खियों में आया था. तब झारखंड के राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने विधानसभा की नियुक्ति और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा था और इसकी जांच के आदेश दिए थे. राज्यपाल सिब्ते रजी ने 30 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे. तत्कालीन स्पीकर सीपी सिंह ने राज्यपाल को खुद ही जांच करने का आग्रह किया था. राज्यपाल ने राज्य सरकार को जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया था. राज्यपाल के पत्र के आलोक में पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था.