झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और 16 जनवरी तक व्यक्तिगत छूट बरकरार रखने का आदेश दिया है.
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की. इस दौरान ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. सोमवार तक ईडी ने जवाब दाखिल नहीं किया. कोर्ट ने इसके लिए एजेंसी को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है.
मालूम हो कि 25 से नवंबर को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ सीएम सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला मामले में पूछताछ में पेश न होने को लेकर 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था. एजेंसी ने बताया कि हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, लेकिन इसमें से वह मात्र दो समन पर उपस्थित हुए थे. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था. बाद में यह मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी समन अवहेलना मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए. मगर एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सीएम की याचिका को खारिज कर दिया था.
बताते चले कि रांची के बड़गई अंचल से संबंधित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को पहली बार ईडी ने 14 अगस्त 2023 को पेश होने के लिए समन भेजा था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और आखिर में 27 जनवरी को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.