झारखंड में शराब पीने वालों के लिए नया निर्देश हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में राज्य में बार और रेस्टोरेंट खुला नहीं रहना चाहिए. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इसपर स्वत संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया हाईकोर्ट ने कहा कि शहर में बार-रेस्टोरेंट की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. इनमें कई ऐसे भी बार हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है. बिना लाइसेंस वाले बार भी शराब बेचते हैं.
हाईकोर्ट ने कुछ इलाके का नाम लेते हुए भी बताया कि लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में भी ऐसे रेस्टोरेंट है जहां लोग रात में शराब पीने जाते हैं. राज्य में बिना लाइसेंस वाले बार और रेस्टोरेंट में शराब मौजूद रहती है.
हाईकोर्ट ने निर्देश स्थिति में कहा कि ऐसे बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट ने अपने टिप्पणी में आगे कहा कि पुलिस नशा रोकने के लिए अभियान को एक सामाजिक दायित्व की तरह नशा मुक्ति के खिलाफ गंभीरता से अभियान चलाए.
दरअसल हाईकोर्ट ने रांची के मेन रोड इलाके में पिछले महीने बार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसी मामले में कोर्ट ने इस निर्देश को जारी किया.
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ भी पुलिस कार्यवाही करें. मालूम हो कि पहले भी कोर्ट ने रांची डीसी, एसएसपी, एक्साइज कमिश्नर को तलब कर नाराजगी जाहिर की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाए. बीते दिन सीएम चंपई सोरेन ने राज्य में नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने भी झारखंड को नशा मुक्त कराने का संकल्प लिया और लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की.