कर्नाटक सेक्स स्कैंडल: जर्मनी से भारत पहुंचा प्रज्वल रेवन्ना, SIT ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना गुरुवार 30 मई को भारत लौट चुका है. गुरूवार रात करीब एक बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करते ही SIT ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया.

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जर्मनी से भारत पहुंचा प्रज्वल रेवन्ना

जर्मनी से भारत पहुंचा प्रज्वल रेवन्ना

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल(Karnataka sex scandal) के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना(Prajwal Revanna) गुरुवार 30 मई को भारत लौट चुका है. गुरूवार रात करीब एक बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करते ही SIT ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया. SIT यहां से प्रज्वल को CID ऑफिस लेकर गई, जहां उन्हें रात भर रखा गया.

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शुक्रवार को SIT रेवन्ना को मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी. जहां SIT रेवन्ना के कस्टडी की मांग करेगी. 

जर्मनी(Germany) से भारत आने के पहले रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका भी डाली थी. जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.

27 मई को जारी किया था वीडियो मैसेज

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भारत आने से पहले प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को वीडियो मैसेज जारी किया था. जिसमें उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था. साथ ही कहा था कि “वे 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे. अदालती कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए प्रज्वल ने कहा कि "वे अदालत के जरिए इन झूठे दावों से बाहर आ जाएंगे."

प्रज्वल रेवन्ना का यह वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री और दादा एचडी देवगौड़ा के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा थी कि वे भारत लौट आएं और जांच का सामना करें. एचडी देवगौड़ा ने 23 मई दिए बयान में कहा था कि इस मामले की जांच में उनके और उनके परिवार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी.

प्रज्वल और एचडी रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे. इसमें प्रज्वल के खिलाफ तीन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था.

27 अप्रैल को दर्ज हुआ मामला

प्रज्वल रेवन्ना और एच डी रेवन्ना के खिलाफ उनके घर काम करने वाली महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज कराएं हैं. रेवन्ना के घर काम करने वाली मेड ने हासन के होलेनरासीपुर थाने में दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है.

रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर थाने में आईपीसी की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से कुछ बोलना, इशारा या हरकत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद SIT का गठन कर दिया गया था. तीन सदस्यीय SIT टीम का नेतृत्व एडीजी (CID) विजय कुमार सिंह करेंगे. वहीं, दो अन्य सदस्यों में सुमन डी. पेनेकर (DG, CID) और मैसुरु की आईपीएस सीमा लाटकर शामिल हैं.

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