शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कमान संभाल रहे केके पाठक के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने बदल दिया है. शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने केके पाठक के उस आदेश को बदला, जिसमें विश्वविद्यालयों के वीसी के खातों को फ्रिज किया गया था. हाईकोर्ट ने केके पाठक के आदेश को पलटते हुए सभी वीसी के बैंक खातों को फ्री किया है.
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और सभी यूनिवर्सिटी के बीच समन्वय बनाने के लिए पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग करने का भी आदेश दिया है. जिसमें केके पाठक को शामिल नहीं करने का आदेश दिया गया है. इस पूरे बैठक की वीडियोग्राफी करने के लिए भी पटना हाईकोर्ट ने कहा है.
दरअसल यह पूरा मामला केके पाठक की तरफ से बुलाए गए वीसी के बैठक को लेकर शुरू हुआ था. केके पाठक ने कई बार विश्वविद्यालयों के वीसी को बैठक में बुलाया था, जिसमें कोई भी शामिल होने नहीं पहुंचा. इसके बाद शिक्षा विभाग ने सारे विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था. यह मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बैंक खातों पर लगी रोग को हटा दिया है.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बिहार में कई कड़े फैसलों को लेने और रॉबिन हुड अंदाज रखने के लिए जाना जाता है. अपने आदेशों पर केके पाठक अडिग रहते हैं और जिस भी विद्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, वहां खलबली मचा देते हैं. बिहार के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के कामों में केके पाठक में अपने आदेशों की झाड़ियां लगाई है. अब हाईकोर्ट के इस फ़ैसले से केके पाठक को झटका लग सकता है.