यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर लगे नेम प्लेट, SC ने की टिप्पणी- पहचान बताना जरूरी नहीं

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने वाले विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को पलट दिया है.

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सौम्या सिन्हा
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कावड़ यात्रा रूट पर लगे नेम प्लेट

कावड़ यात्रा रूट पर लगे नेम प्लेट

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने वाले विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है. दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा. दुकान शाकाहारी है या फिर मांसाहारी. किस तरह का खाना दुकान में बेचा जा रहा है, बस यह बताना अनिवार्य है. 

सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को मुकर्रर की गई है. योगी सरकार के आदेश को एनजीओ एसोशीएसन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स ने  सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सोमवार को कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर सुनवाई की. 

इस दौरान एनजीओ की ओर से वकील ने कहा कि यूपी सरकार के फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. देश में कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता है. सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला दुकानदार की ओर से नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कोई फायदा नहीं होगा. 

देश में कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है. सभी धर्म के लोग कांवड़ियों की मदद करते हैं. हमारे देश में कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर पहले से ही सख्त कानून बनाए हुए हैं. 

सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनोज सिंधवी ने कहा कि यह आदेश दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी ला सकता है. कांवड़ यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है, इस दौरान रोड पर बड़ी तादाद में चाय दुकान, ठेला और फलों की दुकान लगाई जाती हैं. यूपी में सरकार का आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए थे. 

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी. बैठक में सीएम ने पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में आने वाली हर दुकान पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था. दुकान के बाहर मालिक और संचालक का नाम लिखने का निर्देश दिया गया था. सीएम योगी ने इस दौरान हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे.

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