NEET UG-2024 परीक्षा को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. NTA पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. गुरुवार को एक बार फिर NEET UG परीक्षा पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई की.
सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए NTA री-एग्जाम आयोजित करेगा. NTA ने कहा कि 12 जून को बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं. 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा. यानी ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट में अनियमितता को देखते हुए इस फैसले को लिया है. जिसे छात्रों की बड़ी जीत माना जा रहा है.
NEET UG काउंसलिंग पर रोक
दरअसल NEET UG की परीक्षा में 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिले थे. इसके बाद NTA पर सवाल खड़ा किया गया था, इस मामले पर टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई देते हुए कहा था कि इसके पीछे ग्रेस मार्क्स वजह है. एजेंसी ने बताया कि कुछ एग्जाम सेंटर पर लॉस आफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं. जिसकी वजह से छात्रों के मार्क्स 720 हुए हैं.
इसके अलावा आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन की याचिका पर सुनाया है.
NTA ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दो ऑप्शन भी दिए हैं, जिसमें छात्र री-एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर अपने पुराने स्कोर जिसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिला था उस आधार पर ही काउंसलिंग करा सकते हैं. NTA 23 जून को परीक्षा आयोजित करेगा और 30 जून को परीक्षा के रिजल्ट को घोषित कर देगा, ताकि 6 जुलाई से पहले काउंसलिंग प्रभावित न हो.