विधानसभा से पारित हुआ नया अपराध अधिनियम 2024, जानिए क्या है नया कानून?

गुरुवार को बिहार विधानसभा में अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने अपराध नियंत्रण विधेयक-2024 को पास करा लिया गया है. इस नए बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया.

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बिहार अपराध अधिनियम

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गुरुवार को बिहार विधानसभा में अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने अपराध नियंत्रण विधेयक-2024 पेश किया गया, जिसे पास करा लिया गया है.

प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपराध नियंत्रण विधेयक-2024 बिल को सदन में पेश किया, जिसे पूर्ण बहुमत के साथ पास कर लिया गया है. हालांकि इस बिल को पास करने के दौरान विपक्ष विधायकों ने जोरदार सदन में बिल का जमकर विरोध किया. 

प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक-2024 लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि वर्तमान में अपराध की शैली और प्रकार दोनों बदल गए हैं. बदलते दौर में 33 साल पुराने पुलिस अधिनियम से अपराध रोकने में परेशानी हो रही है. इसी वजह से नया विधेयक लाया जा रहा है. इस बिल के अंतर्गत अब शहर के महत्वपूर्ण जगहों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्थान, बैंक परिसर इत्यादि जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएंगा. 30 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज का बैकअप रखा जाएगा. 

अपराध विधेयक पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बिल के आने से माफिया राज खत्म हो जाएगा. इस नए बिल से बालू, शराब और जमीन माफिया का बिहार से सफाया हो जाएगा.

क्या है कानून

एनडीए सरकार बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस बिल को लेकर आई है. नए कानून के तहत डीएम के पास इन अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी करने, अपराधियों को अरेस्ट करने, जेल भेजने और यहां तक की जमानत देने का अधिकार होगा. भूमि, बालू, शराब माफिया के अलावा मानव तस्करी, दंगा फैलाने वाले, साइबर अपराधी, छेड़खानी समेत अन्य अपराधों से जुड़े गिरोह के खिलाफ डीएम सीधे एक्शन ले सकेंगे. 

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