शिक्षा विभाग का नया फरमान, सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर अनिवार्य

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर को अनिवार्य कर दिया है. यह अनिवार्यता स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान रहेगी. इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए हैं.

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सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर

सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर

बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है. विभाग ने सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर को अनिवार्य कर दिया है. यह अनिवार्यता स्कूलों में चेतना सत्र(प्रार्थना) के दौरान रहेगी. इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि अभिभावक लाउडस्पीकर के जरिए स्कूलों के चेतना सत्र की गतिविधियों को सुनेंगे तो स्कूल ना आने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे. लाउडस्पीकर की आवाज से बच्चे समय पर स्कूल पहुंच सकेंगे.

उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से आसपास के गांव वाले भी स्कूलों में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे. इससे वहां पढ़ाई का माहौल बनेगा. अगर किसी स्कूल में लाउडस्पीकर नहीं है, तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. अगर कहीं लाउडस्पीकर खराब है, तो उसे ठीक कराने का निर्देश दिया गया है. दरअसल निरीक्षण के दौरान विभाग ने यह जाना की चेतना सत्र के दौरान अधिकतर स्कूलों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.

विभाग के नए आदेश में यह भी बताया गया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को हर दिन देश-विदेश में घटित घटनाओं से भी अवगत कराया जाएगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राइमरी, मध्य एवं माध्यमिक स्कूलों के हेड मास्टर को पत्र लिखकर चेतना सत्र या घंटियों के दौरान देश-दुनिया की घटनाओं से अवगत कराने का निर्देश दिया है.

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