गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में सोशल और ऑनलाइन मीडिया को लेकर नई नियमावली को भी मंजूरी मिली है. इस नए नियमावली से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग, मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए क्या बदलाव आए हैं, इसे जानना चाहिए. बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
इस प्रस्ताव में सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया से जुड़े चीजों के लिए नियम बनाए गए हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों के विभिन्न प्रचार माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए नोडल विभाग है. यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 तथा बिहार में मीडिया नियमावली 2021 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है. लेकिन इस नए नियम में तकनीकी विकास के साथ सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नए एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं. इन नए माध्यमों की क्षमता तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्लेटफार्म का कार्यहित में यथासंभव उपयोग करने तथा इनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की आवश्यकता है. इस नियमावली का गठन होने से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे अन्य प्लेटफार्म पर सरकार की लोक कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों का जन जागरूकता हेतु व्यापक एवं प्रभावी कार्य प्रचार-प्रसार सरल हो जाएगा.