बिहार के सभी विश्वविद्यालय में एक कोर्स एक फीस का नियम लागू होगा. राज्य में संचालित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में फीस अलग-अलग है, नियम भी अलग है. बिहार के सभी विश्वविद्यालय और उनके अधीनस्थ कॉलेज अध्ययन केंद्रों में संचालित वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स और फीस को लेकर एक सामान्य नियम लागू किया जाएगा. इससे मनमानी फीस वसूलने वालों पर रोक लगेगी.
इस नए नियम को लेकर सभी विश्वविद्यालय से उनके यहां संचालित सेल्फ फाइनेंसिंग समेत सभी तरह के वोकेशनल कोर्स की जानकारी मांगी गई है. साथ ही कोर्स के संचालन के लिए बने नियम और सीटों की संख्या की जानकारी भी मांगी गई है. बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव सह परियोजना निदेशक बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है.
कुलसचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय, कॉलेज और अध्ययन केंद्र में संचालित कोर्स(डिस्टेंस समेत) के नाम नियम-परिनियम, मान्यता अनुमोदित सीटों की संख्या आदि की पूरी जानकारी तय फॉर्मेट में दें. कोर्स की मान्यता कहां से ली गई, कब ली गई और उसके नियमों को किसने स्वीकृति दी है, यह सभी जानकारी फॉर्मेट में देनी होगी.
परियोजना निदेशक के मुताबिक विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थानों में कई तरह के कोर्स चल रहे हैं. इसके नियम अलग है, जबकि एक कोर्स के लिए पूरे राज्य में एक ही नियम होने चाहिए. विश्वविद्यालय से रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही एक कोर्स एक नियम और एक फीस का नियम लाया जाएगा.