Patna News: पटना के 100 से अधिक कोचिंग सेंटर अयोग्य घोषित, अपंजीकृत कोचिंग संस्थानों पर लगेगा जुर्माना

Patna News: पटना कोचिंग संस्थानों पर अब भी कार्रवाई जारी है, जिस बीच शहर के 138 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का फैसला सुनाया गया है. यह सभी कोचिंग सरकारी मानदंडो का पालन नहीं कर रहे थे.

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कोचिंग सेंटर अयोग्य घोषित

कोचिंग सेंटर अयोग्य घोषित

दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद पटना में बड़े स्तर पर कोचिंग की जांच चल रही है. पटना कोचिंग संस्थानों पर अब भी कार्रवाई जारी है, जिस बीच शहर के 138 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का फैसला सुनाया गया है. पटना में चल रहे 138 कोचिंग सेंटर निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, जिस कारण उन पर ताला लगाया जाएगा. पटना डीएम की ओर से इन कोचिंग सेंटरों पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाने की तैयारी की जा रही है.

पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की ओर से गठित जांच कमेटी ने शहर के अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर और सरकारी मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंगों की जांच की है. इसी जांच में पता लगा कि 138 कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.  जो कोचिंग सेंटर अब भी रजिस्टर्ड नहीं है उन पर भी 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ जांच के बीच पटना में कुछ ही दिनों के अंदर 936 कोचिंग को रजिस्टर करने के लिए आवेदन आए. इनमें 413 आवेदन का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया गया है. 523 की जांच करने पर 138 कोचिंग सेंटर आरोग्य पाए गए. 339 लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया गया है. 

सरकार के मानकों के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान वैलिड रजिस्ट्रेशन के बगैर ना ही स्थापित किया जाएगा और ना ही चलाया जाएगा. कोचिंग संस्थान का क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर होना चाहिए. कोचिंग में एंट्री और एग्जिट पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए. बिल्डिंग बायलॉज का भी अनुपालन कोचिंग को सुनिश्चित करना होगा. कोचिंग संस्थानों में फायर सिक्योरिटी के अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

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