JSSC CGL परीक्षा की CBI जांच की याचिका खारिज, कोर्ट ने दी ये दलील

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे यह याचिका किसी दूसरे मकसद से दायर की गई है.

New Update
CBI जांच की याचिका खारिज

CBI जांच की याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और चीफ जस्टिस इस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता है. ऐसा लग रहा है जैसे यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से दायर की गई है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका को, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई है पर सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है.

दो जजों की बेंच ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दी है. साथ ही छूट दी कि प्रार्थी चाहे तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है.

बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी. परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे. इस परीक्षा में पेपर लीक की खबर के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. इधर परीक्षा की जांच को सीबीआई के हवाले करने के लिए याचिका दायर की गई है.

झारखंड में 2,025 पदों को भरने के लिए के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई थी. जिसमें 6,50,000 से अधिक आवेदन आए थे.

jharkhand news Jharkhand Highcourt News JSSC CGL exam paper leak