मानहानि मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, अमित शाह से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ झारखंड में केस दर्ज किया गया था. आज इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है.

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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत

मानहानि मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक मामले में बड़ी  राहत दी है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और अमित शाह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के रोक आदेश को बरकरार रखा है.

दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ झारखंड में केस दर्ज किया गया था. आज इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पियूष चित्रेश और दीपांकर राय ने सांसद का पक्ष रखा. दूसरी तरफ नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने भी अपना पक्ष रखा.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग

कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले के रिकॉर्ड को जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में ट्रायल किस तरह से चला है और गवाहों ने किस बात पर क्या जवाब दिए हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है.

पूरा मामला साल 2019 का है. 2019 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन आयोजित हुआ था. इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता. राहुल गांधी के इस टिपण्णी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. यह केस नवीन झा ने कांग्रेस के नेता के खिलाफ किया था.

उसी साल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर भी विवादित बयान दिया था. एक और मामला राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा में भी दर्ज हुआ था. कुल मिलाकर झारखंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं.

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