मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को हेमंत सोरेन के जमानत को शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए जमानत आदेश में दखल देने से इनकार दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जून में जमानत दी थी, जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अच्छा फैसला है. जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया है. हम इस आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं है.
जस्टिस बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश और टिप्पणियां किसी भी सूरत में ट्रायल मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी.
बता दें कि झामुमो नेता और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे. 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था. 5 महीने बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा सामान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि राजधानी में अवैध रूप से जमीन हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने सीएम पद का दुरुपयोग किया था.
जेल से बाहर आने के बाद 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी.