बिहार में त्योहारों को लेकर बने सख्त नियम, लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक

बिहार में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में लागू नियम कानून को लेकर बैठक हुई. अधिकारियों को बिहार पूजा नियमावली 2021 के प्रावधानों का अनुपालन कराने को निर्देशित किया गया है.

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बिहार में त्योहारों पर नियम

बिहार में त्योहारों पर नियम

देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने जा रहा है. त्योहारों में अपराधिक घटनाओं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है जिसे काबू में करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है. बिहार में भी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में लागू नियम कानून को लेकर बैठक हुई. 3 अक्टूबर(गुरुवार ) को शारदीय नवरात्र के साथ दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी. दुर्गा पूजा में मेला, पंडाल और भीड़ के बीच कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए संबंधित अधिकारियों को बिहार पूजा नियमावली 2021 के प्रावधानों का अनुपालन कराने को निर्देशित किया गया है.

दुर्गा पूजा में मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट और ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक सीमित रखना का आदेश है. इस दौरान पूजा में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा.

त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पटना में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने 6 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के डीएम, एसपी के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर (सप्तमी), 11 अक्टूबर (महाष्टमी) और महानवमी, 12 अक्टूबर को दशहरा (विजयदशमी) और दुर्गा पूजा के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली तथा 7-8 नवंबर को छठ पूजा है. ऐसे में पुलिस को त्यौहारों में सतर्क रहना होगा. सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का निर्देश आयुक्त ने दिया. पंडाल निर्माण और प्रतिमा विसर्जन के लिए विभिन्न निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है.

त्योहारों में किसी भी तरह के मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस और विसर्जन इत्यादि को जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आयोजित करने पर कार्रवाई होगी. आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में रावण वध के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए.

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