पशुपति पारस को अल्टीमेटम, एक हफ्ते के अंदर खाली नहीं किया कार्यालय तो जबरन होगी कार्रवाई

RLJP के राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति पारस को पार्टी कार्यालय खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया है.

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पशुपति पारस को अल्टीमेटम

पशुपति पारस को अल्टीमेटम

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी(RLJP) के अध्यक्ष पशुपति पारस को अल्टीमेटम मिल गया है. पशुपति पारस को पार्टी कार्यालय खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया है. पशुपति पारस का पार्टी कार्यालय वन व्हीलर आवास एक हफ्ते में खाली नहीं होने पर जबरन खाली करवाने की चेतावनी दी गई है. भवन निर्माण विभाग की ओर से भू संपदा पदाधिकारी ने RLJP अध्यक्ष के नाम से 22 अक्टूबर 2024 की तारीखमें पत्र जारी किया.

विभाग के पत्र में लिखा गया कि विभागीय एक्ट 1956 की धारा(4) के शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय लोक के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास संख्या वन व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग पटना को खाली करें. निर्धारित अवधि में अगर आवास खाली नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर उसे बलपूर्वक खाली कराया जाएगा.

बता दें कि RLJP का पटना में एकमात्र कार्यालय बचा था, जिसे भवन निर्माण विभाग ने अब खाली करने का आदेश दे दिया है. 13 जून 2024 को भी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया था. मगर बावजूद इसके पशुपति पारस ने आवास खाली नहीं किया. भू संपदा अधिकारी ने 28 सितंबर 2024 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमाइंडर भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि आवंटित आवास वन व्हीलर रोड को खाली कर दिया जाए. आपका अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है.

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