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शिक्षा विभाग की तरफ से सोमवार को पत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 धारा, 187 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
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