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हाईकोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नकद राशि जब्त करने पर रोक लगा दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने जब्त गाड़ियों को बेचने के मामले में अधिकारियों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया है.
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