Powered by :
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के कोचिंग संस्थानों के टाइम रेगुलेशन आदेश को रद्द कर दिया है. केके पाठक ने यह फैसला सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिया था.
इस लेख को साझा करें
यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।वे आपको बाद में धन्यवाद देंगे