पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के एक आदेश को रद्द कर दिया है. दरअसल, के के पाठक ने 31 जुलाई को आदेश दिया था, कि राज्य में कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक यानी स्कूल टाइम में संचालित नहीं होगा.
केके पाठक का आदेश रद्द
इसके बाद कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था, कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के मुताबिक बिहार सरकार को कोचिंग के समय को विनियमित करने का अधिकार नहीं है.
सुनवाई के बाद केके पाठक का आदेश रद्द कर दिया गया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस मोहित कुमार ने कहा कि बिहार सरकार को ऐसे फैसले लेने का अधिकार नहीं है, ये फैसला सिर्फ कोर्ट ही ले सकता है. के के पाठक ने यह फैसला सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिया था.