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Right to education Act 2009 के तहत सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है. दिव्यांग छात्रों को भी सामान्य विद्यालयों में नामांकन दिए जाने का प्रावधान है.
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