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बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईपीएस आदित्य कुमार को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा.
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