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पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिनों की भीतर जारी करने का आदेश दिया है. ऐसा ना करने पर विभाग के वेतन पर रोक लगाने का इशारा किया है.
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