पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है. पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस बार विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ भी एक्शन लेने का अंदेशा दिया है. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिनों की भीतर जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि पैसा नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई जाएगी.
हाईकोर्ट ने तीन विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया है. शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार के तीन विश्वविद्यालयों के खातों पर रोक लगाई गई थी. मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने बिहार के तीन विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर रोक लगा दी थी. बिहार के मुंगेर, पूर्णिया और मजरुल हक अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर रोक लगाई गई थी.
शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने सभी विश्वविद्यालयों खातों के संचालन को शुरू किया और कुलपतियों के बैठक में भाग नहीं लेने वाले मामले पर सुनवाई की. इसके अलावा विश्वविद्यालयों से जुड़े 11 मामलो पर सुनवाई की. इन मामलो पर अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है.
दरअसल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के बजट समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के भाग नहीं लेने पर तीन विश्वविद्यालयों के खातों पर रोक लगाई गई थी. और विश्वविद्यालय से इसपर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि विश्वविद्यालय के बैठक को प्रेस्टीज इशू नहीं बनना चाहिए. कोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन नहीं उठाए जाने पर रोक के आदेश को भी कार्यान्वित नहीं करने का आदेश दिया है.