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26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान दौरान यहां EVM-VVPAT के साथ तोड़फोड़ की गयी थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 (2) और 58 ए (2) के तहत यह दुबारा चुनाव के निर्देश दिए थे.
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