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बिहार के 3 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरियां अब नहीं जाएंगी.
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