बाहुबली नेता धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को शनिवार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. लोकसभा चुनाव के बीच यह खबर धनंजय सिंह को राहत देने वाली है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी सात साल कैद की सजा माफ करने से इंकार कर दिया है. ऐसे में फ़िलहाल उनके राजनीति में वापस आने की कोई सम्भावना नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट (High Court) का यह फैसला तब आया, जब जौनपुर पुलिस प्रशासन उन्हें बरेली जेल (Bareilly jail) में शिफ्ट करने जा रही थी. धनंजय सिंह अभी रास्ते में ही थे जब उनके जमानत मिलने की खबर आ गई.
धनंजय सिंह पर अपहरण, रंगदारी, धमकी देने और गाली देने का आरोप है. जौनपुर MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. वहीं इस फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी.
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने आज इसपर फैसला सुनाया है. 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि धनंजय सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है.
बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को दिया टिकट
धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने जौनपुर से टिकट दिया है. धनंजय सिंह भी जौनपुर से सांसद रह चुके हैं. श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर में प्रेस कांफ्रेंस कर धनंजय सिंह की हत्या की आशंका जताई है. श्रीकला ने कहा- मेरे पति की हत्या हो सकती है. मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने एके-47 से जानलेवा हमला किया था. वे लोग सत्ता से सांठ-गांठ करके उनकी हत्या का प्रयास कर सकते हैं.
भाजपा ने जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है. कृपाशंकर सिंह 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वॉइन की थी. जौनपुर में 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होना है.