झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने वाली पूर्व सीएम की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पूर्व सीएम ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
हेमंत सोरेन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे आज वापस ले लिया गया. हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से 2 मार्च तक के बजट सत्र में भाग लेने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी. 28 फरवरी को हेमंत सोरेन की याचिका कोर्ट से खारिज हो गई थी.
सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन के पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई में हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए. कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि झारखंड बजट सत्र 2 मार्च को खत्म हो चुका है.
सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मैं हेमंत सोरेन की याचिका को वापस लेना चाहता हूं. इस मामले पर सुनवाई करना अब व्यर्थ है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने के अनुमति दे दी.
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 62 दिनों से न्यायिक हिरासत में है. हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है. आरोपी है कि हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला किया है, जिसकी जांच झारखंड की ईडी टीम कर रही है. इस पूरे मामले पर ईडी ने बीते शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की थी.