झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 23 फरवरी से शुरू होने वाला यह बजट सत्र 2 मार्च तक चलने वाला है, जिसका नेतृत्व सीएम चंपई सोरेन करेंगे. 27 फरवरी को बजट सत्र में सीएम अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे. सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से होगी.
बजट सत्र के पहले दिन सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपरक बजट पेश करेगी. सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सत्र को शांति रूप से संचालित करने के मुद्दों पर बात की गई. वही भाजपा ने छोटे बजट सत्र पर नाराजगी जताई है. नेता प्रतिपक्ष उमर बावरी ने साफ कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश में 6 कार्य दिवस का बजट सत्र बुलाना झारखंडवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ है. बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बार का बजट सत्र भी झारखंड की जनता के हित में होगा.
इधर, गुरुवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर कोर्ट ने अपना फैसल सुनाते हुए उन्हें झटका दिया था. पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने से मना कर दिया था. हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से बजट सत्र में हेमंत सोरेन के भाग लेने का आग्रह किया था. राजीव रंजन ने कहा था कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेना होगा. बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की अनुपस्थिति-उपस्थिति से कार्रवाई पर सीधे प्रभाव पड़ता है.
जिस पर ईडी की ओर से जोहैब हुसैन ने विशेष अदालत से कहा कि जो व्यक्ति न्याययिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है. इसी वजह से कोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम सोरेन को अनुमति नहीं दी जाए.