झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन कल से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे. गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुना दिया है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को झटका देते हुए साफ कहा है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे.
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया है. हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से बजट सत्र में हेमंत सोरेन के भाग लेने का आग्रह किया था. राजीव रंजन ने कहा था कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेना होगा. बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की अनुपस्थिति-उपस्थिति से कार्रवाई पर सीधे प्रभाव पड़ता है.
जिस पर ईडी की ओर से जोहैब हुसैन ने विशेष अदालत से कहा कि जो व्यक्ति न्याययिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है. इसी वजह से कोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम सोरेन को अनुमति नहीं दी जाए.
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए इजाजत दे दी थी. जिसके बाद चंपई सोरेन की सरकार ने दो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को रांची के जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने 13 दिनों तक हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी. रिमांड की अवधि पूरी होने पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था. फिलहाल हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार न्यायालय में बंद है.
झारखंड में शुक्रवार को बजट सत्र शुरु होगा, जो 2 मार्च से तक चलने वाला है. इस बजट सत्र में 27 फरवरी को झारखंड सरकार साल 2024-25 का बजट सदन में पेश करेंगी.