दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार के दिन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. दिल्ली सीएम को यह जमानत 1 लाख के नीजी मुचलके के साथ दी गई है. लंबे इंतजार के बाद सीएम की जमानत पर आम आदमी पार्टी(आप) जोश में है. शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल मुचलके की राशि जमा कर तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.
दिल्ली सीएम को शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया था. इस पूरे मामले में 21 मार्च को ईडी ने शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि शराब विक्रेताओं से मिली राशि का इस्तेमाल आप ने गोवा चुनावी अभियान के दौरान किया था. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दोषी हैं. हालांकि केजरीवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और ईडी पर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया.
ED के पास पर्याप्त सबूत नहीं
बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत पर बहस के दौरान हुई. बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था बहस में बचाव पक्ष ने कहा कि सीएम केजरीवाल को दोषी ठहराने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है. ईडी ने इस पर कोर्ट में कहा कि गोवा चुनाव के दौरान होटल को दो किस्तों में 1 लाख रूपए का भुगतान किया गया था, जिसे चरनप्रीत सिंह(सह अभियुक्त) ने अपने बैंक से किया था.
केजरीवाल की जमानत के विरोध में ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके पहले दिल्ली सीएम को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी. चुनाव खत्म होने के साथ ही उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.