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पटना स्थित आरएलजेपी कार्यालय को भवन निर्माण(बिहार सरकार) ने नोटिस जारी करते हुए खाली करने का आदेश दिया था. इस नोटिस पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.
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