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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लेकर सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम कराने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए.
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